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प्रत्याशी के खाते में मास्क और सैनिटाइजर का खर्च जुड़ेगा
कोरोना काल का उपचुनाव उम्मीदवारों के लिए विपक्षी प्रत्याशी के साथ नियम-कायदों के लिहाज से मुश्किल बन गया है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है और वह पहले की तरह 28 लाख रुपए ही रहेगा, लेकिन अब राजनीतिक रैली व सभा में मास्क, सैनिटाइजर का खर्च उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा। नए नियमों के तहत अगर एन-95 मास्क लगाया तो खाते में 95 से 150 रुपए और सैनिटाइजर का उपयोग किया तो 35 से 40 रुपए जुड़ेंगे।
पीपीई किट पहनी तो 300 रु. जोड़े जाएंगे