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नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ लोकायुक्त में प्रकरण जांच हेतु पंजीबद्ध
धनोपिया एवं टंडन ने लगाया था आय से अधिक संपत्ति का आरोप
भोपाल – मप्र कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं समस्त प्रकोष्ठ के प्रभारी जे.पी. धनोपिया और मप्र कांग्रेस के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टण्डन द्वारा बीते 30 मई 2023 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार के मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह पर उनके द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों, एडीआर रिपोर्ट एवं खसरा अभिलेखों के आधार पर अनुपातहीन संपत्ति होने के आरोप लगाये गये थे।
कांग्रेस नेताद्वय ने भूपेन्द्र सिंह पर यह भी आरोप लगाया था कि उनके एवं उनके परिवारजनों ने 10 वर्ष के भीतर लगभग 46 करोड़ की अकूत संपत्ति अर्जित की है तथा उनके द्वारा आश्चर्यजनक रूप से वर्ष 2018-19 में लगभग 7 करोड़ रूपये वार्षिक आय होने संबंधी रिटर्न प्रस्तुत किया गया था जो कि भूपेन्द्र सिंह द्वारा अर्जित अनुपातहीन एवं आय से अधिक संपत्ति को दर्शाता है।
पुनीत टण्डन द्वारा जानकारी दी गई कि विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त द्वारा उक्त आरोपों के आधार पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा लोकसेवक रहते हुए अर्जित की गई संपत्ति के संबंध में जांच पंजीबद्ध करते हुए पंजी क्रमांक 572/सी/2023-24, जाँच क्रमांक 0035/ ई /2023-24 दिनांक 30.05.2023 में पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त को 8 अगस्त 2023 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है। इस मामले में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने अनुपातहीन संपत्ति के मामले में जाँच पंजीबद्ध करने के आदेश दिये हैं और पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त से 8 अगस्त 2023 तक मांगा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।