बिना ई-पास राजधानी से बाहर आने-जाने पर लगी रोक

  • टोटल लॉक डाउन को लेकर सरकार ने जरूरी किए नियम

-किराना-सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी, शुरू हुआ टोटल लॉक डाउन

भोपाल. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल में 10 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है. शनिवार से लॉक डाउन की शुरुआत भी हो गई. इस दौरान भोपाल को छोड़कर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा करने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी. भोपाल में लॉकडाउन होने के कारण किसी दूसरे जिले में जाने या शहर में आने के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है. लॉकडाउन के दौरान क्लीनिक खुले रहेंगे. किराने की दुकानें बंद रहेंगी. अगर किराना ई-कॉमर्स सेवा में उपलब्ध है, तब सप्लाई हो सकेगी. पूर्व की तरह सुपर स्टोर को अधिकृत नहीं किया. इसके साथ ही फूड की होम डिलीवरी भी नहीं की जाएगी. जोमेटो, स्वीगी आदि पर डिलीवरी के लिए ऑर्डर नहीं किए जा सकेंगे. केवल ई-कॉमर्स गतिविधि शुरू रहेगी. इसमें फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां सामान की डिलीवरी कर सकेंगी. इनके प्लेटफॉर्म पर जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उन्हें मंगवाया जा सकेगा. लॉकडाउन में होटल, रेस्तरां, किराना दुकानें, मॉल, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान, परिवहन सेवाएं, जिम, शराब दुकानें बंद रहेंगी. कोई समारोह नहीं होंगे.

यह सेवाएं रहेंगी शुरू
10 दिन के टोटल लॉक डाउन के दौरान पेट्रोल पंप, पोस्टल सेवाएं, एटीएम, एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी, मेडिकल स्टोर, सांची पार्लर, पीडीएस दुकानें, अस्पताल, इंडस्ट्री, शर्तों के साथ बैंक, ई-कॉमर्स गतिविधि सुचारू रूप से संचालित होंगी.

30 प्रतिशत कर्मचारी ही आएंगे दफ्तर
लॉकडाउन के दौरान मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कामकाज जारी रहेगा. भोपाल स्थित राज्य स्तरीय कार्यालयों में अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थित रहेगी. इन कार्यालयों में कर्मचारियों की 30 फीसदी उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

नगर निगम जरूरतमंदों को बांटेगा भोजनः
नगर निगम जरूरतमंदों को भोजन देगा, आवश्यक वस्तुएं भी सप्लाई करेगा. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि एक जगह बैठकर सब्जी बेचने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी. जो लोग अपनी गाड़ी पर सब्जी बेचना चाहें तो जोनल अधिकारी उन्हें जरूरत के अनुसार पास जारी करेंगे. इसके अलावा नगर निगम लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करेगा.

सांची पार्लर में मिलेगा किराना सामान
जिला प्रशासन के अफसरों की मुताबिक लॉकडाउन में राखी की दुकानें नहीं खुलेगी. जिन्हें आदेश में अनुमति दी गई है केवल वही दुकानें संचालित होंगी. इसमें मेडिकल, सांची पार्लर आदि शामिल है. सांची पार्लर में किराने के सामान का विक्रय किया जा सकेगा.

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