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किसानों को परेड की इजाज़त देने पर फ़ैसला दिल्ली पुलिस करे, सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा है कि किसानों को परेड निकालने या नहीं निकालने पर फैसला दिल्ली पुलिस करेगी, 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले की सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक नहीं लगाई। अदालत ने कहा है कि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाज़ा किसानों को दिल्ली में परेड निकालने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर फैसला दिल्ली पुलिस करेगी। कोर्ट ने कहा है कि 20 जनवरी को दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी।
दरअसल सोमवार को कोर्ट में दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि परेड को रोकने या अनुमति देने की पूरी अथॉरिटी आपके पास है, लिहाज़ा इस मामले को डील आपको करना है।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से क्या कहा
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि किसानों द्वारा निकाले जाने वाली संभावित परेड गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की कोशिश है। परेड के कारण कानून व्यवस्था खराब होने के हालात बन सकते हैं, जिसके कारण दुनिया भर में देश की बदनामी हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने किसानों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस परेड के जरिए प्रदर्शनकारियों की लाल किले तक पहुंचने की तैयारी है।
हालांकि किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि वे परेड दिल्ली के आउटर रिंग एरिया में निकालना चाहते हैं। किसान नेताओं ने यह भी साफ किया है कि वो अपनी ट्रैक्टर परेड की वजह से दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे।