राज कुंद्रा केस: नहीं चली राज कुंद्रा की दलील, खारिज हुई जमानत अर्जी

शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. उन पर पोर्नोग्राफी मामले में केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है. अब एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुधीर भाजीपाले ने राज कुंद्रा की बेल की अर्जी खारिज कर दी है. साथ ही बिजनेसमैन के आईटी हेड रायन थोरपे को भी बेल नहीं मिल पाई है.

मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की बेल की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि केस की छानबीन जारी है. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस इंस्पेक्टर किरण ने कोर्ट को बताया कि अगर राज कुंद्रा को बेल दी जाती है तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. आरोपी के अभी भी कई बयान रिकॉर्ड करने बाकी हैं. एक और केस पोर्न रैकेट केस में दर्ज किया गया है, लेकिन इसमें राज कुंद्रा का नाम शामिल नहीं है.

राज के वकील ने रखा अपना पक्ष

राज कुंद्रा के वकील आबाद ने कहा, “मुद्दा यह नहीं कि राज कुंद्रा दोषी हैं या नहीं. मुद्दा है कि क्या वह बेल पर बाहर आ सकते हैं या नहीं. चार्जशीट पहले से ही तैयार है. केस में शामिल आरोपी बेल पर बाहर हैं. कई लोगों पर तो संगीन आरोप भी लगे हुए हैं. इस केस में सात साल की सजा है. ऐसे में कस्टडी में राज को रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता. उन्हें बेल दी जानी चाहिए. राज शादीशुदा हैं और उनका परिवार है. मुंबई में घर है. इन्वेस्टिगेशन के समय राज मुंबई में कभी भी उपलब्ध हो सकते हैं.

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