MP पंचायत चुनाव, 25 जून से 8 जुलाई तक, जानिए कब कहां होगी वोटिंग

भोपाल-मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। जिसके बाद पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता आज से ही लागू हो गई। हालांकि नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा।

पंचायत चुनाव तीन चरण में होंगे। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण 1 जुलाई को और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे। मतपत्रों के जरिए चुनाव होगा। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम 14 जुलाई को होगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का ब्लॉक स्तरीय सारणीकरण 14 जुलाई को होगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर समीकरण तथा चुनाव रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा।

चार लाख पदों के लिए होंगे चुनाव
पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों, 8,702 ग्राम पंचायत के लिए चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायत और 7661 ग्राम पंचायत और तीसरे चरण में सिर्फ 92 जनपद पंचायत और 6649 ग्राम पंचायत के लिए चुनाव होंगे। प्रदेश की ऐसी 91 ग्राम पंचायत जिनका कार्यकाल नवंबर 2022 में पूरा हो रहा है। उनके पंच, सरपंच का का चुनाव अलग होगा। लेकिन इन पंचायत क्षेत्रों से संबंधित पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। तीनों चरणों के लिए नामांकन फार्म 30 मई से 6 जून तक भरे जा सकेंगे। 7 जून को जांच की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 जून दोपहर 3 बजे तक है। वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी होगा। परिणामों की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी।
मतगणना और रिजल्ट की प्रमुख तारीखें

मतदान केंद्र पर मतगणना – चुनाव की तारीख पर ही मतदान केंद्र पर मतदान समाप्त होने पर ही गणना होगाी।
ब्लॉक मुख्यालय पर मतगणना – पहले चरण की मतगणना 28 जून को, दूसरे चरण की 4 जुलाई को और 11 जुलाई को होगी।
पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतगणना का सारणीकरण और चुनाव परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को की जाएगी।
जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का ब्लॉक लेवल सारणीकरण 14 जुलाई को किया जाएगा।
जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों जिला मुख्यालय पर सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी।

एक जून से पहले हो जाएगी नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा: आयुक्त
चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास क्षेत्रों में 16 मार्च को परिसीमन हुआ। आरक्षण की कार्रवाई 25 मई को की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को आदेश जारी कर एक सप्ताह सरकार काे और इसके बाद एक सप्ताह आयोग को दिया था। 25 जून तक राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की। 26 को हमने उसका परीक्षण किया। चुनाव की घोषणा करने के लिए हमारे पास 1 जून तक का समय है। इस अवधि में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा हमारे पर कोई च्वॉइस नहीं है। बारिश के कारण पंचायत चुनाव पहले कराए जा रहे हैं। बहुत जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा भी करनी है, हालांकि यहां बारिश से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हमारे यहां वो स्थिति नहीं है कि पानी गिर जाए तो लोग मदतान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे।

परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी आचार संहिता

पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे, लेकिन आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर भी समान रूप से लागू होगी।
संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे।
चुनाव के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार के सभा, रैली, जुलूस के लिए आयोजन के पहले सक्षम अधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पहले से सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

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