मंत्री, सांसद, विधायक व अधिकारी नहीं पहने मिले मास्क तो भरना पड़ेगा जुर्माना

-प्रदेश में 14 अगस्त तक रैली-प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी पार्टियां, लगी रोक
भोपाल. कोरोना के कहर को देखते हुए अब मंत्री, सांसद व विधायक को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा. नहीं तो उन पर भी कार्रवाई होगी. उन्हें भी जुर्माना भरना पडे़गा. इसके अलावा 14 अगस्त तक प्रदेश में कही पर भी रैली व प्रदर्शन नहीं होगा. रोक लगा दी गई है. इस संबंध में गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कहा कि आने वाले दो अगस्त के लॉकडाउन को खोलने पर एक दो दिन में निर्णय लेंगे.अगर अगर किसी को अत्यावश्यक बैठक करनी है तो वह वर्चुअल करना पड़ेगी. घर पर भी एक साथ पांच लोग एकत्र नहीं हों तो अच्छा रहेगा. बाजारों के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क और तौलिया के नहीं होगा. लापरवाही करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
गृहमंत्री ने कहा कि किसी पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, प्रदर्शन और सभाएं 14 अगस्त तक नहीं होंगे. मुख्यमंत्री का मानना है कि हमारे लिए लोगों की जान बेहद जरूरी है. ये नियम सभी अधिकारियों पर भी लागू होगा. जिले के अंदर कलेक्टर-एसपी और भोपाल में सीएस डीएस सहित सभी अधिकारी. मास्क लगाने का नियम सभी पर लागू होगा. वरना जुर्माना लगाया जाएगा.

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