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कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की रविदास मंदिर को गिराने के मामले में याचिका

दिल्ली के कांग्रेस नेता राजेश लिलोथिया ने रविदास मंदिर को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. राजेश लिलोथिया ने सुप्रीम कोर्ट में रविदास मंदिर को गैरकानूनी तरीके से गिराने के लिए डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की है. याचिका में बताया है कि पूजा का अधिकार मौलिक अधिकार है.
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उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि रविदास मंदिर के लिए सिकंदर लोदी ने 1509 में भूमि दी थी और इस मंदिर-तालाब का ऐतिहासिक महत्त्व था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं पर भी मंदिर को गिराने का आदेश नहीं दिया था, इसके बावजूद डीडीए ने 10 अगस्त को मंदिर को गैरकानूनी तरीके से गिरा दिया.
मंदिर गिराए जाने के खिलाफ दलित समुदाय के हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन.
याचिका के अनुसार डीडीए ने रविदास मंदिर में स्थित मूर्तियों को गायब करके उन्हें तालाब में नष्ट करके देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, लिलोथिया की याचिका पर अन्य सभी मामलों के साथ 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की जानकारी है.